नियमावली
छात्रावास में प्रवेश के नियम:
- यदि छात्रा निर्धारित दिनांक के बाद आयेगी तो प्रतिदिन का 200/- रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
- विद्यालय का मुख्य द्वार सांयकाल 5 बजे के उपरान्त बंद हो जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह के द्वारा द्वार खुलवाने हेतु दबाव डालना एवं धमकाया जाना उचित नहीं है अर्थात् अनु्शासन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।
- बिना अनुमति और बिना अभिभावक-परिचय-पत्र के विद्यालय और छात्रावास-परिसर में प्रवेश करना वर्जित है।
- परिचय-पत्र के अभाव में अभिभावकों को तात्कालिक गेटपास 100/- रुपए शुल्क देकर बनवाना होगा।
छात्रावास के नियम:
- छात्रावास में छात्राओं द्वारा असंवैधानिक भाषा में व्यवहार, अनु्शासनहीनता, दुर्व्यवहार, प्रभारी के आदेश की अवहेलना, असामान्य व्यवहार, सहपाठियों के साथ मारपीट, छेड़-छाड़, छात्रावास से भागने का प्रयास एवं अन्य सहपाठियों को उकसाना, अनधिकृत अनुपस्थिति विद्यालय से निष्कासन हेतु पर्याप्त कारण होंगे।
- छात्रावास-प्रभारी की बिना जानकारी के, छात्रा द्वारा परिसर के बाहर के किसी व्यक्ति से बात करने पर अथवा फोन पर बात करने पर कार्यवाही की जाएगी।
- छात्रा के घर से मोबाइल, नगद रुपये-पैसे, जवाहरात, हिंसक सौंदर्य सामग्री, चॅाकलेट, खाद्य-सामग्री, इलेक्ट्रोनिक उपकरण एवं खिलौने, धारदार वस्तुएँ, विवादास्पद साहित्य, कॉमिक्स व अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु जो सूची में दर्शाई नहीं गई है, रखना व उपयोग करना सर्वथा वर्जित है एवं पाए जाने पर तत्काल छात्रावास/विद्यालय दोनों से निष्कासित किया जावेगा, अतः सचेत रहें।
- प्रवेश (Entry) के दिन "लाड़ली से बातें" (Calling day) नहीं हो पायेगी।
अवकाश के नियम:
- अस्वस्थता में अनुपस्थित रहने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करना अनिवार्य है।
- किसी भी प्रकार का अवकाश, लिखित आवेदन-पत्र 15 दिन पूर्व से देकर, विद्यालय से स्वीकृति लेना अनिवार्य है।
- आवेदन-पत्र ई-मेल से भेज सकते है।
- सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का अवकाश ग्राहय नहीं होगा अतः अभिभावकों से आग्रह है कि वे विद्यालय अवकाश के अनुरुप ही महत्वपूर्ण कार्यो को क्रियान्वित करें।
- वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु, पूर्ण सत्र में न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य हैं। उपस्थिति के अभाव में छात्रा को वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
- दीपावली व ग्रीष्मकालीन अवकाश अनिवार्य है, शेष अवकाश में अनिवार्यता नहीं है।
स्वास्थ्य संबधी नियम:
- कालाज्वर, हैजा, माता आदि संक्रामक रोग ग्रस्त छात्रा के उपचार के लिए घर ले जाना होगा, तथा उपचार के उपरान्त सक्षम चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के बाद ही छात्रा को छात्रावास में प्रवेश दिया जायेगा।
- अभिभावक तथा छात्रा अपनी औषधि की जानकारी स्वास्थ्य-प्रभारी को दें।
- छात्रा को किसी दवाई से एलर्जी हो तो उसकी सूचना स्वास्थ्य-प्रभारी या छात्रावास-प्रभारी को दें।
अभिभावक से निवेदन:
- विद्यालय और छात्रावास के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का नगद अथवा वस्तु पारितोषिक के रुप में न दें।
- अभिभावक छात्रावास के निर्दिष्ट समय का पूर्णतः ध्यान रखें।
- अभिभावक छात्रा की प्रगति पुस्तिका का समय-समय पर गम्भीरता पूर्वक अवलोकन करें।
- अभिभावक शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों से सभ्यतापूर्ण एवं सौम्य व्यवहार करें। शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मचारियों से वार्तालाप में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग न करें।
- अभिभावक, अभिभावक परिचय-पत्र अपने पास ही रखें, छात्रा के पास न छोड़ें।
- यदि अभिभावक अपना कार्ड किसी को देते हैं, तो उनके साथ प्रार्थना-पत्र (Application) हस्ताक्षर सहित अवश्य भेजें।
- अभिभावक अथवा संरक्षक के अभाव में शाला में छात्रा का प्रवेश वर्जित है।
- अभिभावक छात्रा का सामान शाला में प्रात: 9:00 से शाम 5:00 बजे तक ही कार्यालय में जमा करें।